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Uttar Pradesh में अब उड़ेगा हुक्के का धुआं, जानिए क्या है Allahabad High Court का आदेश?

Allahabad High Court ने यूपी सरकार को guideline तय कर License जारी करने का निर्देश दिए हैं।

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 Allahabad High Court Ordered to CM Yogi For Hookah Bar Policy

Allahabad High Court

Allahabad High Court का एक अहम निर्देश आया है। अब उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालित किए जाएंगे। कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि गाईडलाइन तय करके हुक्का बारों के लाइसेंस जारी किए जाएं।

इससे पहले यूपी में नहीं चलता था हुक्का बार
अभी तक उत्तर प्रदेश में हुक्का बार चलाने का कोई गाइडलाइन नहीं थी। जो भी हुक्का बार चल रहे थे, वह सभी अवैध थे। कोविड के दौरान हुक्का पार्लर के संचालन पर लगाई गई पाबंदी भी अब खत्म कर दी गई है। अदालत ने हुक्का पार्लर संचालित करने की गाइडलाइन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत तैयार किए जाने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “हुक्का बार के लाइसेंस की मांग करने वाले आवेदनों को फाइल करने की तारीख से एक महीने के भीतर निपटाएं। कोविड-19 महामारी के दौरान, उत्तर प्रदेश में इस तरह के बार चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य के में चलाए जा रहे ऐसे सभी बार बंद कर दिए गए थे।”

हुक्का बार का व्यवसाय शुरू करने की मिली अनुमति
जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा, "कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में अब काफी हद तक ढील दी गई है। ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय करने वालों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।”

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एडिशन एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने कहा, “व्यवसायियों की तरफ ने अभी तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवेदन नहीं किया है। यदि वे आवेदन करते हैं, तो उनके अनुरोध पर कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाएगा।”

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