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UPTET 2018 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस प्रश्न को हाईकोर्ट ने बताया गलत, मिलेगा अंक

कोर्ट के निर्देश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उर्दू के प्रश्नों पर विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत की।

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allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2018 में उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए इसका अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। कोर्ट बी सीरीज की बुकलेट में प्रश्न संख्या 75 पर विशेषज्ञ की राय जानने के बाद यह आदेश दिया, वहीं सी सीरीज के प्रश्न संख्या 66 पर अभी विशेषज्ञ की राय नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने फिर से राय लेकर अवगत कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई होगी।


हिमांशु गंगवार सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उर्दू के प्रश्नों पर विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत की। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट प्रश्न संख्या 75 के अंक सभी को वितरित करने पर सहमत थी। कोर्ट ने प्रश्न संख्या 66 पर संस्कृत विभाग के प्रोफेसर रामसेवक दुबे की राय लेने को कहा था। इस प्रश्न पर अभी राय नहीं ली जा सकी है, जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया है।

उर्दू पेपर के डी सीरीज के प्रश्न 61व बी सीरीज के 75 व अन्य सीरीज के प्रश्नों को कोर्ट ने भ्रामक माना है और कहा है कि प्रश्न ही गलत हैं । वहीं कोर्ट ने डी सीरीज के प्रश्न संख्या 55,सी सीरीज के प्रश्न 38, डी सीरीज के प्रश्न संख्या 109,व सी सीरीज के प्रश्न संख्या 127 पर याचियों की बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार को 19 दिसंबर को अपना पक्ष रखने का समय दिया है ।

BY- Court Corrospondence