
श्रीकृष्ण विराजमान परिसर के सर्वे की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज से मांगी आख्या
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर चार्ट बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार के सुस्त रवैये पर नाराजगी जाहीर की है और टिप्पणी करते हुए कहा है क यह मनमानी संगठित अपराध से कड़ाई से निपटने के उद्देश्य को विफल करेगा। कोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर तक गैंगस्टर एक्ट नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया हे। साथ ही गैंग चार्ट बनाने के लिये सीओ रैंक के अधिकारी की तैनाती भी करने को कहा है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गैंग चार्ट में गैंग एरिया, फेमिली बैकग्राउंड, अवैध संपत्ति सहित पूरा ब्योरा दर्ज होना चाहिये। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और डीपी को निर्देश दिया है कि गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप कानून 1986 के तहत नियमावली तैयार की जाए और जब तक नियम बन नहीं जाते सभी पुलिस अधीक्षक सर्कुलर जारी करें। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने ये आदेश देते हुए कहा है कि अधूरा गैंग चार्ट तैयार करने से आरोपियों को जमानत मिल जाती है। कोर्ट ने ये आदेश निशान्त उर्फ नीशू व तीन अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
Published on:
20 Jun 2021 08:54 pm
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