
Allahabad High Court: मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाया यह कदम, जाने वजह
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग में दाखिल याचिका पुनर्स्थापित कर ली है। कोर्ट ने कहा कि समय रहते अर्जी दाखिल कर दी गई थी। कोर्ट ने 19जनवरी 21को अदम पैरवी में याचिका खारिज कर दी थी। याचिका की सुनवाई की तिथि 25 जुलाई 22 नियत की गई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता महक माहेश्वरी की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि मंदिर तोड़कर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराया जाय।सारी जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान ट्रस्ट बनाया जाए।जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता हफ्ते के कुछ दिन और जन्माष्टमी को हिंदुओं को ईदगाह में जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। याची का यह भी कहना है कि मथुरा के राजा कंस ने भगवान कृष्ण के माता पिता को कारागार में डाल दिया था। जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ वह मुगल काल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाईं गई है। एएसआई से सर्वे कराकर जन्मस्थान मंदिर का पता लगाया जाय।
याची का यह भी कहना है कि मस्जिद इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है।कहीं भी इबादत की जा सकती है। इसलिए विवादित जमीन हिंदुओं को सौंपी जाय।ताकि हिन्दू संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 25के मूल अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सके।
Published on:
12 Mar 2022 07:59 pm
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
