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विधायक की हत्या में आरोपी बाहुबली की जमानत खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के सगड़ी विधायक व उनके साथी की हत्या के आरोपी बाहुबली को नहीं दी जमानत।

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Bahubali Mukhtar Atiq Dhruv Singh

बाहुबली मुख्तार अतीक और ध्रुव सिंह

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने आजमगढ़ सगड़ी के विधायक व उनके साथी की हत्या के आरोपी बाहुबली धु्रव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 2013 में सर्वेश सिंह उर्फ सिक्कू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी तो दोबारा जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति यू.सी.श्रीवास्तव ने दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि कुंटू सिंह पर 17 हत्या सहित पन्द्रह आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस दोहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी पर कड़ा प्रतिवाद किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
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