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नैनी जेल कांड में ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी पर रोक

धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ के आरोपी हैं शेरडीह गांव की प्रधान सरस्वती देवी, नैनी सेंट्रल जेल गेट सरस्वती देवी के पुत्र ज्ञानचन्द्र की हुई थी हत्या

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Ahkhilesh Tripathi

Jul 15, 2016

uproar in allahabad

uproar in allahabad

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नैनी सेंट्रल जेल गेट पर हुए हत्याकांड की घटना में धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ के आरोपी शेरडीह गांव की प्रधान सरस्वती देवी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। घटना में सरस्वती देवी के पुत्र ज्ञानचन्द्र की हत्या कर दी गयी थी।

इससे आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था। पुलिस पर पथराव किया जिसमें एक ट्रेनी आईएएस को चोटें आयी थी। पुलिस ने उपद्रव करने के आरोप में 64 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें शेरडीह गांव प्रधान सरस्वती देवी ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी।

याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर सिंह ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता की दलील थी कि ज्ञानचन्द्र की मां है वह सदमे में थी तथा उनका नाम घटना के बीस दिन बाद प्रकाश में लाया गया। नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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