इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम के विरोध में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। याचिका उन अभ्यर्थियोें ने दाखिल की है जिनका पूर्व में घोषित परिणाम में चयन हो गया था, जारी रिजल्ट में उनको बाहर कर दिया गया है। छत्रपाल और विनोद कुमार सहित कई अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल सुनवाई कर रहे हैं।