
हाईकोर्ट ने शिक्षा चयन बोर्ड से पूछा, एप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री एम ए सी मैथमेटिक्स के समकक्ष है अथवा नहीं
प्रयागराज |इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जानकारी मांगी है कि क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री एमएससी मैथमेटिक्स के समकक्ष है अथवा नहीं। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे है।
याची अधिवक्ता के मुताबिक चयन बोर्ड ने अशासकीय मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता गणित के 59 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था । याचीगण ने आवेदन किया व लिखित परीक्षा में सफल हुए। उनको साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया । मगर उनको यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। क्योंकि इस पद के लिए गणित में एमएससी स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है । याचीगण के पास आईआईटी रुड़की और रुहेलखंड विश्वविद्यालय से अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री थी।
अधिवक्ता का कहना था कि अप्लाइड मैथमेटिक्सए एमएससी मैथमेटिक्स के समकक्ष है । आईआईटी रुड़की ने भी प्रमाण पत्र जारी करके बताया है तथा रूहेलखंड विश्वविद्यालय ने भी ऐसा प्रमाण पत्र दिया है कि दोनों डिग्रियां समकक्ष है। इसके अलावा एक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद यह तय किया कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री और एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री समकक्ष है। इसके बावजूद चयन बोर्ड ने याची गण को चयन देने से इनकार कर दिया। आलोक कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने एक सप्ताह मे जानकारी लेने का निर्देश दिया है
Published on:
29 Feb 2020 10:39 pm
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