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इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी के संबंधी आतिफ राजा को नहीं मिली राहत

अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय का कहना था कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं हैं और दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है। इसके साथ ही याची सरजील राजा व अन्य के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी के संबंधी आतिफ राजा को नहीं मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी के संबंधी आतिफ राजा को नहीं मिली राहत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के सगे संबंधी सरजील राजा उर्फ आतिफ राजा ने कोर्ट से चिकित्सकीय मदद करने की अर्जी लगाई है। मामले की सुनवाई करते कोर्ट ने गिरोह बंद कानून के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका पर राहत देने से इन्कार कर दिया है और न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा है कि याची को निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने को निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति गजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

ओऱल कैंसर से पीड़ित है अंसारी का सम्बन्धी

मामले में याची अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय का कहना था कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं हैं और दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है। इसके साथ ही याची सरजील राजा व अन्य के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।

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कोर्ट में बहस के बाद प्राथमिकी को रद्द करने की मांग पर बल न देते हुए कहा कि वह नियमानुसार जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। सह अभियुक्त रवीन्द्र नारायण सिंह को जमानत मिल चुकी है।

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