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माफिया अतीक के साले की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

Atiq Ahmad news: रंगदारी के मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

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Atiq Ahmad news: प्रयागराज के धूमनगंज थाना में करेली निवासी आमिर ने माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद सहित अन्य के खिलाफ 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले को याचिका में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता ने याची ने कोई अपराध नहीं किया है, और उसे झूठा फसाया गया है। जमीन की चौहद्दी तय करने को लेकर विवाद है, जो सिविल की प्रकृति क्या है। याचिका देवताओं ने कहा कि सिविल मामले को अपराधीकरण दे दिया गया है। सनी करने के बाद न्यायालय ने मामला विचारणीय माना।

सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर लगी रोक
Atiq Ahmad news: कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद अतीक अहमद के साले की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।