
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ विशेष अदालत से जारी हुआ कुर्की आदेश ,मुनादी कराकर सूचित करने को कहा
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश एमपीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के खिलाफ रेल संचालन को बाधित करने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
विधायक अजय कुमार के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ पहले से भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की तामील के लिए एसपी को भी पत्र लिखा है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और राधा कृष्ण मिश्रा को सुनकर जारी किया है।
जानकारी के अनुसार घटना 19 अगस्त 2008 को कुशीनगर के आरपीएफ थाना कप्तानगंज की है।अजय कुमार लल्लू पर आरोप है कि उनके नेतृत्व में रेललाइन पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई। इससे रेल संचालन प्रभावित हुआ था। आरपीएफ पुलिस ने रेल अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था ।कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान विधायक अजय लल्लू गैरहाजिर चल रहे थे। जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और डुग्गी पिटवाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट और कुर्की किए जाने का आदेश भी दिया है।
अभी हाल ही में कुशीनगर तुमकही के विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। अजय लल्लू प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में से एक हैं। ऐसे में लल्लू के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लल्लू इन दिनों प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद अपने दौरे पर हैं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए। अदालत के आदेश के बाद अब अजय कुमार लल्लू का हाजिर होना आवश्यक हो गया है।
Published on:
25 Oct 2019 08:03 am
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