इलाहाबाद. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि तीन दिन के भीतर बी.एड डिग्रीधारकों को भी सी.टी.ई.टी. परीक्षा में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। एन.सी.टी.ई. के इस कथन को देखते हुए न्यायमूर्ति डी.के.सिंह ने भानु प्रताप यादव व अन्य की याचिका निस्तारित कर दी है और कहा है कि यदि बी.एड डिग्रीधारक अभ्यर्थी अन्तिम तिथि तक आवेदन जमा कर देते हैं तो उनके आवेदन पर विचार किया जाए।
सीटीईटी परीक्षा विज्ञापन में बी.एड को अर्हता में शामिल नहीं किया गया था। जिसको लेकर भ्रम उत्पन्न हुआ। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है जिसमें बी.एड वालों को बैठने न देने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गयी। एन.सी.टी.ई. ने स्वयं आश्वासन दिया कि बी.एड को अर्ह मानने की अधिसूचना जारी की जायेगी।
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