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महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी, जिले में धारा 163 लागू, इन चीजों पर लगा बैन

Mahakumbh 2025: महाकुंभ क्षेत्र में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। इसके बाद से प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दिया है।

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Bomb Threat in Mahakumbh 2025: प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सफाई कर्मी के पास प्रॉक्सी सर्वर के जरिए सूचना दी गई थी कि सेक्टर-18 में बम है। इस बात की सूचना सफाईकर्मी ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वायड को बुलाया गया। छानबीन और जांच के बाद पता चला कि कॉल फेक थी। फिलहाल, पुलिस कॉल को ट्रेस करके धमकी देने वाले की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही, जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है।

जिले में धारा 163 लागू

प्रशासन ने महाकुम्भ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि सहित अन्य त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए प्रयागराज में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) की धारा 163 को 16 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपर पुलिस आयुक्त एन कोलांची ने बताया कि यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया है। पहले इसे भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) 144 के नाम से जाना जाता था।

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यह रहेगा प्रतिबंध

● चाइनीज मांझा के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।

● बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं, केवल प्रशासनिक और पुलिस कार्यों में छूट।

● सिख समुदाय की कृपाण और दिव्यांगों के सहायक डंडे को छोड़कर किसी प्रकार के हथियार और लाठी-डंडा पर रोक।

● रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित।

● सड़क पर धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं।

● परीक्षाओं के दौरान केंद्र के 200 गज के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित।

● परीक्षा केंद्र के पास भीड़ पर कार्रवाई, फोटोस्टेट मशीनें संचालित नहीं होंगी।

● असामाजिक गतिविधियों और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।