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Allahabad High Court: फर्रुखाबाद के चर्चित शमीम हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे की जमानत अर्जी की मंजूर, जाने वजह

पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की हत्या के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मचा था। तभी मृतक के भाई ने फतेहगढ़ थाने में 26 जुलाई 1995 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में राजेंद्र उर्फ राजू लंगड़ा कौशल किशोर लक्ष्मी नारायण व बालकिशन को आरोपित बनाया गया। इसके बाद जांच शुरू हुई और विवेचना के बाद अभियुक्त राजू लंगड़ा के विरुद्ध ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया। बाद में ट्रायल कोर्ट के बाद राजू लंगड़ा को बरी कर दिया।

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Allahabad High Court: फर्रुखाबाद के चर्चित शमीम हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे की जमानत अर्जी की मंजूर, जाने वजह

Allahabad High Court: फर्रुखाबाद के चर्चित शमीम हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे की जमानत अर्जी की मंजूर, जाने वजह

प्रयागराज: फर्रुखाबाद का बहुचर्चित हत्याकांड पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड के आरोपी बसपा नेता अनुपम दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने की पीठ ने दिया है। फर्रुखाबाद के ठेकेदार शमीम की हत्या का केस फतेहगढ़ थाने में दर्ज था। वर्ष 1995 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शमीम ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी।पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की हत्या के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मचा था। तभी मृतक के भाई ने फतेहगढ़ थाने में 26 जुलाई 1995 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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रिपोर्ट में राजेंद्र उर्फ राजू लंगड़ा कौशल किशोर लक्ष्मी नारायण व बालकिशन को आरोपित बनाया गया। इसके बाद जांच शुरू हुई और विवेचना के बाद अभियुक्त राजू लंगड़ा के विरुद्ध ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया। बाद में ट्रायल कोर्ट के बाद राजू लंगड़ा को बरी कर दिया। इसके बाद मामले को सीबीसीईडी को भेज दिया गया। जिसमें दो गवाहों सरफराज व इदरीश के बयानों के आधार पर अनुपम दुबे को आरोपित बनाया गया और आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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इसी मामले में याची के अधिवक्ता का तर्क था की शुरुआत में प्राथमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई। बाद में उक्त दोनों गवाहों के बयान में याची को नामित किया जबकि राजू लंगड़ा के ट्रायल के समय अदालत के समक्ष गवाहों ने याची के विरुद्ध बयान नहीं दिया था।