
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने पांच साल पहले जला कर सास की हत्या करने के आरोप में बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, हरि नारायण शुक्ल और दोषी पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।
मामले के वादी रामनाथ का आरोप था कि बहू शांति देवी ने उनकी पत्नी देवरती पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी। मामला वर्ष 2018 का बताया गया और इससे संबंधित मुकदमा प्रयागराज के बारा थाने में दर्ज किया गया था।
ससुर ने दर्ज कराई थी एफआईआर
बहु पर ससुर ने पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए बारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। ससुर रामनाथ का आरोप था कि उनकी बहू शांति ने अपनी सास देवरती पर केरोसिन का तेल डाल कर आग से जला दिया। जिसमें उनकी मौत हो गई।
Published on:
15 Mar 2024 08:47 am
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