
मुआवजा लेकर जमीन अधिग्रहण मुक्त करा करोड़ों के घोटाले की जांच की मांग में याचिका
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में किसानों द्वारा भूमि का मुआवजा लेने के बाद भूमि वापसी घोटाले की जांच की मांग में दाखिल जनहित याचिका को विचाराधीन याचिका के साथ 25 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खण्डपीठ ने सुरेश कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने याची को अपने बारे में पूरी जानकारी कोर्ट में देने का अवसर दिया है। याची का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा ले लिया। गजराज सिंह केस के पूर्णपीठ के फैसले के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त कर लिया और निर्णय के तहत एक विकसित प्लाट भी ले लिया। कुल पांच करोड़ का मुआवजा डकारने के बाद विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नोएडा के समक्ष भूमि को अधिग्रहण मुक्त करने की अर्जी मंजूर करते हुए भूमि वापसी का आदेश भी दे दिया।
ऐसे कई मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें भू स्वामियों ने मुआवजा लेकर जमीन अधिग्रहण मुक्त करा लिया है। राज्य सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान पहंुचाया है। याची ने इस घोटाले में अथारिटी के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। याचिका की सुनवाई 25 जनररी 19 को होगी।
Published on:
14 Dec 2018 08:27 pm
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