19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Allahabad news:ज्ञानवापी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, जिला अदालत के आदेश पर कोर्ट ने लगा रखी है रोक

Allahabad news:इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के समक्ष लंबित एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई है। याचिका में मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर निर्माण की मांग की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification
Allahabad news:ज्ञानवापी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, जिला अदालत के आदेश पर कोर्ट ने लगा रखी है रोक

ज्ञानवापी

याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। 28 नवंबर 2022 को जस्टिस प्रकाश पड़िया ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

8 अप्रैल, 2021 को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग वाले एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए एएसआई को मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, वाराणसी अदालत के आदेश को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद एआईएम, ज्ञानवापी प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

हालांकि, 24 मई के अपने आदेश में न्यायमूर्ति पाडिया ने कहा कि पक्षकारों के वकीलों से और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस पर विचार करते हुए मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया। उच्च न्यायालय ने इससे पहले वाराणसी की अदालत में लंबित मुकदमे की विचारणीयता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर अदालत सुनवाई करेगी।


बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग