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यू.पी.एस.आर.टी.सी. क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा ने उन्नाव के निवासी लक्ष्मीकांत चैरसिया की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम कानपुर नगर के सीनियर लिपिक को प्रोन्नति वेतन मान दिये जाने के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची का प्रकरण चयन समिति की अगली बैठक में रखा जाए और ए.पी.सी.से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा ने उन्नाव के निवासी लक्ष्मी कांत चैरसिया की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या व अभय सिंह ने बहस की। याचीका कहना है कि 1988 से वह कार्यरत है। 1998 में उसे पहला प्रोन्नत वेतन मान दिया गया। नियमानुसार 16 व 26 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान पाने का हक है किन्तु उसकी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है।

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