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36 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व MCL बृजेश सिंह के खिलाफ सुनवाई पूरी, दिवाली के बाद आएगा फैसला

UP News: पूर्वांचल के डॉन और माफिया पूर्व सांसद बृजेश सिंह के खिलाफ 36 साल पहले दर्ज हुए नरसंहार मामले में दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई पूरी हो गई। फैसला दिवाली की छुट्टी के बाद आएगा।

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36 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व MCL बृजेश सिंह के खिलाफ सुनवाई पूरी

UP News: पूर्वांचल के डॉन और माफिया पूर्व सांसद बृजेश सिंह के खिलाफ 36 साल पहले दर्ज हुए नरसंहार मामले में दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों का बयान दर्ज कर लिया है अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। बता दें, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हीरावती नाम की महिला ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

क्या है मामला?
बता दें, हीरावती के पति, दो देवर और चार मासूम बच्चों की निर्मम हत्या हो गई थी। इस हत्या का आरोप पूर्व सांसद बृजेश सिंह और उनके साथियों पर लगा था। पीड़िता हीरावती ने सेशन कोर्ट के फैसले के को चुनौती दी थी। दरअसल, वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में साल 2018 में फैसला देते हुए सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने इन्हें गवाहों के बयान में भिन्नता होने के आधार पर बरी कर दिया था।

वाराणसी के बलुआ पुलिस थाने में दर्ज है मामला
वहीं हीरावती द्वारा की गई अपील में जघन्य हत्या के मामले में बरी हो चुके बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की गई है. बता दें कि बृजेश सिंह पर वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज है।

पीड़िता हीरावती की ओर से हाईकोर्ट में दर्ज की गई अपील में इस इस मामले में बरी हो चुके पूर्व सांसद बृजेश सिंह को सजा की मांग की है। बता दें कि पूर्व सांसद बृजेश सिंह पर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है।