
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलजजीरा की एक डॉक्युमेंट्री के भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामला जब तक अदालत में लंबित है, तब तक डॉक्युमेंट्री को रिलीज नहीं किया जाएगा।
जब तक इसकी सामग्री को अधिकारी ठीक से जांच-परख नहीं लेते, तब तक इसे रिलीज न किया जाए
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलजजीरा की एक डॉक्युमेंट्री के भारत में रिलीज होने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का सख्त आदेश है कि मामला जब तक अदालत में लंबित है, तब तक डॉक्युमेंट्री को रिलीज नहीं किया जाएगा। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और आशुतोश श्रीवास्तव की कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब तक इसकी सामग्री को अधिकारी ठीक से जांच-परख नहीं लेते, तब तक इसे रिलीज न किया जाए। कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार और अलजज़ीरा मीडिया नेटवर्क को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
प्रयागराज के सुधीर कुमार ने याचिका दायर की है
प्रयागराज के सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है। अपनी याचिका में सुधीर ने बताया है कि उसने प्रिंट और सोशल मीडिया रिपोर्टों से जाना है कि अलजजीरा की डॉक्युमेंट्री फिल्म 'इंडिया, हु लिट दि फ्यूज ?' में दिखाया गया है कि भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक डर के माहौल में रहते हैं। यह अलजजीरा का एक फूट डालने वाला नैरेटिव है, जो असलियत से काफी दूर है।
फैसला होने तक डाक्यूमेंट्री पर रोक
याचिकाकर्ता सुधीर का कहना है कि संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना डॉक्युमेंट्री के प्रसारण से कानून और सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। याचिका में उठाए गए मुद्दों पर फैसला होने तक डॉक्युमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
ये स्टोरी मिश्रा राजीवरंजन ने लिखी है। राजीव पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं।
Updated on:
15 Jun 2023 09:47 pm
Published on:
15 Jun 2023 09:33 pm
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
