
महंत आनंद गिरि की अर्जी पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का मिला समय, 26 मई तक तिथि निर्धारित
प्रयागराज: बहुचर्चित सुसाइड मिस्त्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरि मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जेल में बंद नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता को जबाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके साथ ही सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 26 मई को अगली सुनवाई का तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर दिया है। आनंद का कहना है कि वह निर्दोष हैं। उसे इस घटना में फर्जी फंसाया गया है।
संदिग्ध परिस्थि में हुई मौत
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि के मौत बाघम्बरी मठ में संदिग्ध हालातके हुई थी। मामले की जांच सीबीआई को सौप दी गई है। महंत मौत मामले में उनके प्रिय शिष्य योग गुरु आनंद समेत दो सेवादारों को हिरासत में लिया गया है। महंत की मौत होने के बाद से तीनों अभियुक्त जेल में बंद है।
तीन अभियुक्त हैं जेल में बंद
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के मौत के बाद कमरे में मिले सुसाइड नोट के आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरि, लेटे बड़े हनुमानजी मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अभियुक्त बनाया गया है। मौत के बाद से तीनों जेल में बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में योग गुरु आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है।
Published on:
17 May 2022 02:03 pm
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