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रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से पूर्व MLA जितेंद्र बब्लू को झटका

जितेंद्र बबलू उस समय बसपा के विधायक थे। उन पर तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है।

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रीता बहुगुणा जोशी (बांये), जितेंद्र बब्लू (दांये)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बब्लू के खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। बबलू पर 2009 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रीता बहुगुणा जोशी के घर में आग लगाने का आरोप है।

बबलू ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि इस केस में उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर रोक लगा दी जाए। गुरुवार को अदालत ने बब्लू की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने चार्जशीट पर रोक से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा- जेल भेजे जाने की जरूरत नहीं
हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलए बब्लू एक राहत भी दी है। कोर्ट ने कहा कि उनको जांच के के दौरान बढ़ाई गई धाराओं में जेल भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह पहले से ही जमानत पर है।

2009 में हुआ था केस
जितेंद्र कुमार सिंह 2007 में बीकापुर सीट से बीएसपी से विधायक बने थे। प्रदेश में बीएसपी की सरकार के दौरान 15 जुलाई 2009 को लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप उन पर लगा था। इस मामले में हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। साल 2011 में बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गई थी।

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इस केस में 2017 में पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 147 और 149 भी जोड़ी थीं। नई धाराएं जुड़ने के बाद एक बार फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। हालांकि उनको हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे दी थी।