
दलित लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले अयूब खान को जमानत पर रिहा करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलित लड़की को मादक पदार्थ पिलाकर बेहोशी हालत में दुष्कर्म के आरोपी अयाना आउट औरैया के अयूब खान उर्फ गुड्डू को जमानत पर रिहा करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। मामले में विशेष अदालत के जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश को सही करार दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने में देरी से अभियोजन पर संदेह नहीं किया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि अनुसूचित जाति की पीड़िता सड़क पर किसी का इंतजार कर रही थी।गांव के ही आरोपी ने ट्रक रोका और बैठने को कहा और बैठने के बाद कोल्डड्रिंक दिया। इसके बाद पीते ही बेसुध हो गई। सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यही घटना दुबारा भी की गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी का कहना था कि उससे पैसे लेने के लिए झूठा फंसाया गया है।
सरकारी वकील ने कहा कि दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल किया गया है और धमकी दी जा रही है। दो सितंबर 21 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने अपराध और सजा की संभावना को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
Published on:
29 Jul 2022 12:04 am
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