3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले अयूब खान को जमानत पर रिहा करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि अनुसूचित जाति की पीड़िता सड़क पर किसी का इंतजार कर रही थी।गांव के ही आरोपी ने ट्रक रोका और बैठने को कहा और बैठने के बाद कोल्डड्रिंक दिया। इसके बाद पीते ही बेसुध हो गई। सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification
दलित लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले अयूब खान को जमानत पर रिहा करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

दलित लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले अयूब खान को जमानत पर रिहा करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलित लड़की को मादक पदार्थ पिलाकर बेहोशी हालत में दुष्कर्म के आरोपी अयाना आउट औरैया के अयूब खान उर्फ गुड्डू को जमानत पर रिहा करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। मामले में विशेष अदालत के जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश को सही करार दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने में देरी से अभियोजन पर संदेह नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि अनुसूचित जाति की पीड़िता सड़क पर किसी का इंतजार कर रही थी।गांव के ही आरोपी ने ट्रक रोका और बैठने को कहा और बैठने के बाद कोल्डड्रिंक दिया। इसके बाद पीते ही बेसुध हो गई। सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यही घटना दुबारा भी की गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी का कहना था कि उससे पैसे लेने के लिए झूठा फंसाया गया है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

सरकारी वकील ने कहा कि दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल किया गया है और धमकी दी जा रही है। दो सितंबर 21 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने अपराध और सजा की संभावना को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को मां की अभिरक्षा में सौंपने का दिया निर्देश

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 भर्ती में चयनित कार्यरत सहायक अध्यापकों को दी बड़ी राहत