
बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर सरकार से जानकारी तलब , फायरिंग व हत्या का मामला
प्रयागराज 21 मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। अधूरी जानकारी देने पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया है। अर्जी की सुनवाई 27 मई को होगी । यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। उमाकांत यादव के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने जौनपुर के शाहगंज थाने में 4 फरवरी 1995 को रेलवे स्टेशन पर फायरिंग कर अफरा.तफरी फैलाने, पुलिस की हत्या करने सरकारी शस्त्र की लूट करने जैसे गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश एम पी एम एल ए प्रयागराज में आपराधिक मुकदमा चल रहा है । याची को जमानत मिली थी , किन्तु निर्धारित तिथि पर बार.बार कोर्ट में हाजिर न होने पर विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जिस पर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी गई है। मालूम हो कि 4 फरवरी 95 को शाहगंज रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने बेंच पर उमाकांत का ड्राइवर राजकुमार बैठा हुआ था। उसी समय एक अन्य व्यक्ति बैठने लगा तो आपस में कहा सुनी हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पुलिस चौकी पर बैठा लिया और पूछताछ कर ही रहे थे कि सूचना पाकर उमाकांत यादव साथियों के साथ मय असलहा रेलवे प्लेटफार्म पर आए और फायरिंग करने लगे। जिससे अफरातफरी मच गई।
भगदड़ के बीच फायरिंग से कांस्टेबल अजय सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। कांस्टेबल लंल्लन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। अन्य कई रेलवे कर्मचारी फायरिंग में घायल हुए और उमाकांत साथियों सहित ड्राइवर राजकुमार को पुलिस चौकी से छुड़ा कर ले गए। सरकारी असलहा भी लूटने का प्रयास किया। जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई । विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपराधिक मामले की सुनवाई चल रही है।
Published on:
21 May 2020 07:18 pm
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