
ज्योति हत्याकांड
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में आरोपी पति पीयूष श्याम दसानी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। साथ ही विचारण न्यायालय को सीआरपीसी के प्रावधान के तहत यथाशीघ्र निस्तारित करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है। दूसरी जमानत अर्जी में कहा गया कि ट्रायल में काफी देर हो रही है। याची 30 जुलाई 2014 से जेल में निरुद्ध है इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
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विपक्ष के वकील जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी ने ही पत्नी की हत्या की साजिश कर भाड़े के अपराधियों से हत्या कराई है। साथ ही यह केस परस्थितिजन्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की श्रेणी का है। कोर्ट ने कहा कि इस जमानत अर्जी के आदेश में दिए गए आब्जर्वेशन का ट्रायल प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने याची की पहली जमानत वर्ष 2017 में निरस्त की थी और ट्रायल आठ माह में पूरा करने का निर्देश दिया था।
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मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2014 में कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में ज्योति के अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के दिन याची पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ डिनर करके लौट रहा था। उसी समय अज्ञात बदमाशों ने पीयूष को कार से उतारकर ज्योति को ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस की तफ्तीश में ससुराल वाले ही आरोपी पाए गए।
BY- Court Corrospondence
Published on:
06 Aug 2019 08:09 am
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