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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला मामले में बृजेश सिंह की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जेल में बंद बृजेश सिंह की जमानत की अर्जी

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mukhtar ansari brijesh singh

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. माफिया से माननीय बने बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके काफिले पर जानलेवा हमले के मामले में मामले में इलाहाबद हाईकोर्ट ने जेल में बंद माफिया डाॅन बृजेश सिंह की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। बृजेश सिंह वर्तमान समय में वाराणसी की जेल में बंद हैं, जबकि मुकदमे का ट्रायल प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार अंसारी पर हमला मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में बृजेश सिंह समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

इस मामले में जमानत के लिये बृजेश सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। इसमें कहा गया था कि घटना में मरने वालों और घायलों को जो गोलियां लगीं वो कारबाइन की नहीं थीं, जबकि जमले में कारबाइन के इस्तेमाल की बात कही गई थी। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी गवाह के न पेश किये जाने और खुद मुख्तार अंसारी के भी पंजाब की जेल से बयान देने के लिये कोर्ट न आने की बात कही गई।

जमानत की अर्जी का मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से विरोध करते हुए जमानत मिलने पर बृजेश सिंह के फरार होने की संभावना जतायी गयी। उनका कहना था कि एक बार 1986 में पेरोल मिलने पर बृजेश सिंह 20 साल फरार रहे। उधर सरकारी वकील ने भी जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए घटना को काफी गंभीर बताया। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान पेश दलीलों और तथ्यों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।