
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 से 17 अप्रैल तक आवश्यक मामलों की होगी सुनावाई , जारी हुआ सख्त प्रोटोकॉल
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. महोबाद में क्रसर व्यवसायी हत्याकांड में निलंबित पुलिस अधीक्षक मणलिाल पाटीदार की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पाटीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की थी। जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्घार्थ वर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद मणिलाल पाटीदार की याचिका को खारिज करते हुए हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने निलंबित एसपी को मामले की विवेचना में सहयोग करने को कहा है।
महोबा में क्रसर व्यवसायी इंद्रकांत तिवारी ने पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के जरिये रिश्वत मांगे जाने का एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद बाद सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए एसपी सहित कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किय गया था। आठ सितंबर को इन्द्रकांत तिवारी को गोली मारी गई थी, जिसके बाद कानपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान पांचवें दिन उनकी मौत हो गई थी।
महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार समेत चार लोगों के खिलाफ पहले हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ, जो व्यापारी की मौत के बाद हत्या के मुकदमें में बदल दिया गया। तब से पुलिस मणिलाल पाटीदार की तलाश में लग गई। निलंबित एसपी ने एफआईआर रद कराने के लिये हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और इमरानुल्लाह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने बहस की।
Published on:
02 Nov 2020 05:34 pm
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