
प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी को MP- MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साल 2014 में नंदगोपाल नंदी के खिलाफ दो धाराओं 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पूर्व सपा सांसद रेवती रमण सिंह पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगा था।
सपा के तत्कालीन सांसद रेवती रमण सिंह ने 3 मई 2014 को प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज में नंद गोपाल गुप्ता पर मुकदमा दर्ज कराया। उसी मामले में MP- MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसके चलते नंदी को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।
“समर्थकों को मारपीट करने के लिए उकसाया था”
दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में नंदगोपाल नंदी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उसी समय उन आरोप लगा था, नंदी ने अपने समर्थकों को सपा समर्थकों पर हमला करने के लिए उकसाया । इसके बाद उनके समर्थकों ने सपा के समर्थकों के साथ मारपीट की। इस दौरान सपा के कई समर्थक घायल भी हुए थे।
नंदी की बनी रहेगी विधानसभा सदस्यता
नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इस लिहाज से उनकी विधानसभा सदस्यता नहीं रद्द होगी। दरअसल कानून यह कहता है कि दो साल या उससे अधिक साल के कारावास पर ही विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है।
Updated on:
25 Jan 2023 07:21 pm
Published on:
25 Jan 2023 07:09 pm
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