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झूठा हलफनामा देने को लेकर लॉ कालेज के प्रबंधक को नोटिस जारी

कोर्ट ने एसएसपी औरैया से भी याची के साथ कालेज प्रबंधन द्वारा मारपीट करने की घटना की रिपोर्ट मांगी है और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलसचिव से भी रिपोर्ट मांगी है।

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High Court Order

हाईकोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जी.एस. लॉ कॉलेज औरैया के प्रबन्धक रणजीत प्रताप सिंह राजावत को कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि झूठा हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को गुमराह करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। कोर्ट ने एसएसपी औरैया से भी याची के साथ कालेज प्रबंधन द्वारा मारपीट करने की घटना की रिपोर्ट मांगी है और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलसचिव से भी रिपोर्ट मांगी है।

याचिका की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने ब्रह्मदत्त की याचिका पर दिया है। याची ने 1 जनवरी 2019 को जी.एस. लाॅ काॅलेज में एलएलबी कोर्स में प्रवेश लिया। बी. टेक स्नातक होने के कारण कालेज ने प्रवेश निरस्त कर दिया और छात्र के साथ मारपीट की। कालेज का कहना है कि विश्व विद्यालय ने बी. टेक छात्र को एलएलबी में प्रवेश नहीं दिया जब कि विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि यह गलत है।

बी. टेक स्नातक छात्र एलएलबी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। कई ने एलएलबी किया भी है। कालेज के प्रवेश लेने व फीस जमा करने के बाद ही रोल नम्बर दिया जाता है। मैनेजर ने कहा विश्वविद्यालय के मना करने पर याची को जमा फीस 4 हजार वापस लेने के लिए कहा गया है। कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने व मसलमैन रखने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

By Court Correspondence