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एयरमैन भर्ती कट आफ मेरिट के खिलाफ याचिका

याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी को।

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Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वायु सेना में एयरमैन भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ मेरिट में बदलाव की वैधता की चुनौती याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता से वस्तु स्थिति की जानकारी तलब की है। याचिका की सुनवाई 11 जनवरी को होगी । यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने विपिन कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता आशीष सिंह का कहना है कि प्रथम फेज की परीक्षा परिणाम के बाद कट ऑफ मार्क एक्स ग्रुप में 38 व वाई ग्रुप में 36 रखा गया। दूसरे फेज की परीक्षा में याचियों को सम्मिलित किया गया। मेडिकल के बाद अंतिम परिणाम के समय एक्स 42 व वाई का 38 कर दिया गया। जो मनमाना पूर्ण व गलत है। जिसे चुनौती दी गयी है।

By Court Correspondence