
जननी सुरक्षा योजना
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल सुरक्षा योजना, एकीकष्त बाल विकास योजना, जननी सुरक्षा योजना , जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मातष्त्व व शिशु मष्त्यु दर कम करने का लक्ष्य हासिल करने में बदहाली को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 16 मई 2018 तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो कोर्ट अगली तिथि पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को तलब करने का आदेश देगी। दो बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया और सरकारी अधिवक्ता ने अतिरिक्त समय की मांग की।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने विश्व मानव सेवा समर्पण संस्थान की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता शशि शेखर मिश्र व संतोष यादव ने बहस की। याची का कहना है कि केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जिसके चलते अस्पतालों में बदहाली के कारण लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। याचिका की सुनवाई 16 मई को होगी।
By Court Correspondence
Published on:
03 May 2018 09:16 pm
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