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Phulpur LokSabha: राजनीतिक दल चुनाव में यहां नहीं कर पाएंगे रोड शो

काफिले में 10 से ज्यादा वाहनों पर होगा प्रतिबंध

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Phulpur LokSabha

फूलपुर लोकसभा

इलाहाबाद. फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को भीड़भाड़ वाले इलाकों में रोड शो करना प्रतिबंधित होगा। जो भी व्यक्ति रोड शो में शामिल होगा। उसका डीटेल देना होगा। काफिलों में अधिकतम दस वाहनों की इजाजत होगी। जिला प्रशासन ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आचार संहिता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन करना किसी भी पार्टी पर भारी पड़ेगी।

11 मार्च को इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। उपचुनाव को लेकर डीएम सुहास एलवाई ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी वाहन की परमिशन एआरटीओ के द्वारा ही दी जायेगी। सारे वाहनों की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। पोलिंग एजेंट का मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होगा। चुनाव के दिन चलने वाली गाड़ियों की अनुमति पहले से ही लेने की हिदायत दी गई है।

डीएम ने सभी पार्टी प्रतिनिधियों को शहर मंे लगे विभिन्न चौक चौराहा से पोस्टर बैनर स्वयं हटाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा पोस्टर बैनर हटवाने पर उसका खर्चा व आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि फूलपुर संसदीय निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में कुल 2867 सर्विस मतदाता ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट से वोट डालेंगें। इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से पोस्टल बैलेट पेपर भेजा जायेगा।

70 लाख होगी व्यय सीमा

फूलपुर उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों के व्यय की सीमा 70 लाख से अधिक नहीं होगी। प्रत्याशी 20 हजार रुपये से अधिक का कैश पेमेंट नहीं कर सकता। पूरा पेमेन्ट एकाउन्टपेई चेक के माध्यम से होगा। नामांकन न्यायालय जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट इलाहाबाद के कक्ष में होगा। नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच होगा। प्रत्याशी की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। जमानत की धनराशि 25000 रुपये होगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जमानत की धनराशि 12500 रुपये है।

प्रारूप-26 के शपथ-पत्र के सभी कालम को भरना होगा। केवल निशान या डैश चिन्ह द्वारा नहीं भरा जाना है। यदि किसी स्तम्भ में मांगी गयी सूचना शून्य है या अभ्यर्थी विशेष को लागू नहीं है तो उसे उस स्तम्भ में शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं लिखना होगा। प्रत्याशियों को पिछले 10 साल में लिये सरकारी आवास व किराये या बिजली, पानी और टेलीफोन मुहैया कराने वाली एजेंसियों के लिए कोई बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर एक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करना होगा। इसके अलावा कई अन्य निर्देश जारी किए।