
Prayagraj: प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय ने पीडीए की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण के अवैध हिस्से को ढहाने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव द्वारा पूर्व कमिश्नर रहे बादल चटर्जी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा भू भाग में निर्माण
मामले में याची द्वारा कहा गया था कि सीमा सिंह पत्नी गोरखनाथ सिंह आदि द्वारा पीडीए के स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा भूभाग में निर्माण किया जा रहा है। जिसपर न्यायालय ने उक्त निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पीडीए के अधिकारियों द्वारा निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
PDA के अधिकारी सख्त
पिछले कुछ समय से PDA के अधिकारी काफी सख्ती बारत रहे हैं। लगातार अवैध कब्जो और मनमाने निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयागराज में नियम के विरुद्ध काम करने वालों पर कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा।
Updated on:
14 Dec 2025 06:54 am
Published on:
14 Dec 2025 06:52 am
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