इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को राहत देते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेशभर के इंजीनियरिंग कॉलेज इस सत्र 2016-17 में छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं वसूल करेंगे। कोर्ट ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए सत्र 17-18, 18-19 और 19-20 सत्र की फीस छह माह में तय करने का निर्देश दिया है।