
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)
Anukampa Niyukti: नगर निगम में 2020 से पहले तक के लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण किए बगैर वर्ष 2021 से 2025 तक के प्रकरणों में 35 भृत्य पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। इस मामले में अनुकंपा नियुक्ति से प्रभावित आवेदकों ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम प्रशासन से जवाब-तलब किया है। इसके लिए 45 दिनों का समय दिया गया है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने अजाक्स के संरक्षक डीपी ङ्क्षसदूर के नेतृत्व में निगमायुक्त विश्वदीप को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2014 से 2020 तक के प्रकरण लंबित पड़े हैं। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि निगम द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के 72 प्रकरणों की सूची छानबीन करके साक्षात्कार भी मृत कर्मियों के आश्रितों का लिया गया। इसका आदेश जारी न करके निगम प्रशासन ने पुन: अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण मंगवाकर 165 आवेदकों की सूची बनाई और शासन को भेज दी। जो कि गलत है।
अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आवेदकों की याचिका पर 11 दिसंबर को हाईकोर्ट बिलासपुर ने फिर से जांच कर 45 दिनों का समय दिया है। साथ ही अनुमोदन के आवश्यक कागजात राज्य सरकार को भेजने के लिए निर्देशित किया है। इस पर अगले 30 दिनों के भीतर मामले को अंतिम रूप देना होगा। सभी मामलों को 12 फरवरी 2026 तक सूचीबद्ध किया जाएगा।
Published on:
19 Dec 2025 08:50 am
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