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आवंटन शर्तों का उल्लंघन, जमीन कुर्की की तैयारी मे जेड़ीए

जेडीए 94.43 लाख रुपए के बकायादार लक्ष्मीमंदिर सिनेमा हॉल की सम्पत्ति कुर्क या सील करने की तैयारी कर रहा है

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Sunil Sharma

Aug 29, 2017

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जयपुर। जेडीए करीब 94.43 लाख रुपए के बकायादार लक्ष्मीमंदिर सिनेमा हॉल की सम्पत्ति कुर्क या सील करने की तैयारी कर रहा है। बड़ा एक्शन लेने से पहले जेडीए ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी ) से राय के लिए फाइल भेज दी है। इसके अलावा इसी इलाके की अन्य बड़ी सम्पत्तियों की भी सूची तैयार की जा रही है, जिससे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके।

28 नवम्बर, 1993 को भूखण्ड की लीज अवधि समाप्त हो गई और जेडीए ने भी मियाद नहीं बढ़ाई। वहीं, आवंटी ने भी नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। आवंटी को 25 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर लीज राशि जमा करानी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एएजी से इस बिन्दू के साथ ही कार्रवाई के तरीके के बारे में भी पूछा गया है।

1978 में हुआ था आवंटन
15 अक्टूबर, 1978 को सिनेमा के लिए भूखंड नीलामी की गई, जिसमें मैसर्स झांगीराम एण्ड संस को 2794 वर्गमीटर जमीन का आवंटन किया गया। 820 वर्गमीटर अतिरिक्त जमीन का और आवंटन 25 मार्च, 1981 को किया।

यहां बिगड़ी बात
नीलामी के भूखंड की कीमत 17,35,074 रुपए थी। इसका 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक किराया राशि 1,56,157 रुपए देना तय हुआ। इसकी अवधि 99 वर्ष तय की गई। 15 वर्ष के बाद हर 10 वर्ष में वार्षिक लीज का नवीनीकरण कराना था।

कब्जा लेने का नोटिस निरस्त
23 फरवरी, 1999 को जेडीए ने आवंटी को भूमि का कब्जा सौंपने का नोटिस थमाया।
प्रार्थी समझौता समिति के पास पहुंचा। समिति ने नोटिस को न्यायसंगत नहीं माना लेकिन निर्धारित बढ़ोतरी के आधार पर लीज राशि के अनुबंध पर रजामंदी जताई।
23 दिसम्बर, 2009 को जेडीए ने लीज अवधि में और नवीनीकरण नहीं कराने पर नोटिस जारी किया।

इसी सेटबैक एरिया में ही बैंक भी संचालित हो रहा है, लेकिन अभी तक खाली नहीं होने के कारण उसका निर्माण ध्वस्त नहीं किया जा सका। अधिकरियों ने बैंक प्रबंधक से भी बात की, उन्होंने उच्चाधिकारियों से बातचीत होने का तर्क दिया।

अस्पताल प्रशासन ने आवंटन निरस्त करने के नोटिस का जवाब दिया है। परीक्षण कर जल्द कार्यवाही की जाएगी।
- बीरबल सिंह, उपायुक्त, जेडीए