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मोहसिन शेख हत्याकांड: हिंदू राष्ट्र सेना के नेता धनंजय देसाई समेत 20 आरोपी बरी, पुणे कोर्ट ने सुनाया फैसला

Hindu Rashtra Sena Leader Dhananjay Desai Acquitted: बचाव पक्ष ने कहा कि आईटी इंजिनियर मोहसिन शेख की हत्या और उसके तुरंत बाद हुए दंगों में ‘हिंदू राष्ट्र सेना’ के नेता धनंजय देसाई की कोई भूमिका नहीं थी।

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पुणे

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Dinesh Dubey

Jan 27, 2023

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हिंदू राष्ट्र सेना के नेता धनंजय देसाई

2014 Mohsin Shaikh Murder Case: महाराष्ट्र में पुणे स्थित एक अदालत (Pune Sessions Court) ने आईटी इंजिनियर मोहसिन शेख (Mohsin Shaikh Murder Case) की हत्या के मामले में ‘हिंदू राष्ट्र सेना’ (Hindu Rashtra Sena) के नेता धनंजय देसाई (Dhananjay Desai) समेत 20 लोगों को बरी कर दिया। पुणे कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।

हिंदू राष्ट्र सेना (एचआरएस) नेता के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी सालुंके (SB Salunke) ने साक्ष्य के अभाव में देसाई सहित 20 लोगों को बरी कर दिया। पवार ने कहा कि जब मोहसिन शेख की हत्या हुई थी तो देसाई एक अन्य मामले में जेल में बंद थे। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने सफलतापूर्वक इस तर्क को कोर्ट में साबित किया। यह भी पढ़े-Honor Killing : BAMS कर रही लड़की को घरवालों ने दी प्यार करने की सजा, मार ही डाला

उन्होंने कहा कि शेख की हत्या और तब हुए दंगों में देसाई की कोई भूमिका नहीं थी। पवार ने कहा कि मामले के गवाहों ने पूरी घटना बताई लेकिन वे मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे।

गौरतलब हो कि देवी-देवताओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर बदलाव से नाराज भीड़ ने पुणे के हडपसर इलाके (Hadapsar) में शेख (28 वर्ष) पर 2 जून 2014 को हमला करके हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्या के कुछ दिनों बाद दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के नेता धनंजय देसाई समेत 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। देसाई जनवरी 2019 में जमानत पर रिहा हुए।