
Raigarh News : दो वर्ष पूर्व जिले में बैँक गारंटी में गड़बड़ी करते हुए कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने के मामले में मार्कफेड के प्रबंध संचालक ने तत्कालीन डीएमओ का एक व लेखा अधिकारी का दो वेतनवृद्वि रोकने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में संबंधित मिलर प्रोत्साहन राशि जारी न करने का आदेश दिया है। नवंबर 2021 में रायगढ़ मार्कफेड में एक मामला सामने आया था जिसमें मेसर्स सत्यम बालाजी और जय भवानी राईसमिल द्वारा मार्कफेड के तत्कालीन डीएमओ
शंभू गुप्ता और लेखा अधिकारी मनोज साहू के साथ मिलीभगत करते हुए पुराने बैंक गारंटी जिसमें एक माह का अवधी शेष था को बढ़ाकर तीन माह का कर दिया गया। इस मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। बैंक गारंटी की अवधी को बढ़ाने के लिए बैँक प्रबंधन से सहमति तक नहीं लिया गया। ऐसे ही फर्जी तरीके से अवधी बढ़ाकर कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव कर लिया गया था।
इस मामले में मार्कफेड के प्रबंध संचालक ने उक्त डीएमओ के एक माह का वेतनवृद्वि रोकने का आदेश जारी किया साथ ही लेखा अधिकारी मनोज साहू द्वारा संबंधित नोटशीट डीएमओ के समक्ष प्रस्तुत न कर इस गड़बड़ी को संरक्षण देने के कारण दो वेतनवृद्वि रोकने का आदेश दिया गया है। साथ ही संबंधित राइसमिल का प्रोत्साहन राशि रोकने का आदेश दिया गया है।
अभी भी चल रही है जांच
उप पंजीयक सेवा सहकारी संस्थाएं ने अपर पंजीयक के आदेश पर मार्कफेड के डीएमओ को इस मामले में तीन बिंदु पर जानकारी मांगी है।
Published on:
13 Feb 2024 04:04 pm
बड़ी खबरें
View Allरायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
