
70 से अधिक महिलाओं की एकजुटता रंग लाई
रायगढ़. शहर के टीवी टावर क्षेत्र की 70 से अधिक महिलाओं की एकजुटता रंग लाई। चक्रधर नगर पुलिस ने 4 जालसाजों के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज करने की कवायद शुरु कर दी है। जो क्षेत्र में घुम घुम कर प्रत्येक महिला से 250 रुपए लेकर 2 लाख रुपए का लोन देने का झांसा दे रहे थे।
पर जब रकम की मांग बढऩे लगी तो महिलाओं को इस फर्जीवाड़े पर शक हुआ। पीडि़त महिलाओं ने ही पैसे देने के बहाने कंपनी के दो एजेंट को पहले अपने घर बुलाया। उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी।
रायगढ़ जिले में ठगी के बढ़ते मामलों के बीच टीवी टावर क्षेत्र की महिलाओं ने खुद के जागरुक होने की एक मिसाल पेश की है। जिन्हें लोन देने के नाम पर निर्मन फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा पहले 250 रुपए, उसके बाद दो से ढाई हजार रुपए की वसूली की जा रही थी। मामलाओं ने पहले संदिग्धों को चक्रधर नगर पुलिस के हवाले किया। उएके बाद थाने पहुंच कर थोक में शिकायत की। शुरुआति जांच में पुलिस भी इस मामले को ठगी के रुप में अपराध दर्ज करने से परहेज कररही थी।
उसकी माने तो महिलाओं के लेन-देन से संबंधित कोई दस्तावेज नहंी है। जिसकी बदौलत आरोपी पर ठगी के आरोप को कोर्ट में साबित किया जा सके। इधर महिलाएं भी संदिग्धों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की जिद पर अड़ी हुई थी। यहीं वजह हैं कि घटना का खुलासा होने के बाद से ही लगतार 3 दिनों तक थाने पहुंच कर घंटों समय बिताया। उसके बाद पुलिस ने संदिग्धों की जालसाजी से को लेकर रायगढ़ से लेकर जांजगीर चांपा के मालखरौदा तक दस्तावेजों को खंगालने की पहल की।
जिसके बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। जिसके बाद सोमवार को कंपनी के एजेंट व उनके वरीय अधिकारी के रुप में घुम घुम कर लोन देने का झांसा देने वाले 4 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
पहले दो मिले, फिर दो अन्य चढ़े हत्थे
पीडि़त महिलाओं ने पूरे प्लासन के तहत रुपए देने के बहाने पहले अमन बरेठ व प्रमोद श्रीवास को बुलाया। जब पुलिस उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले गई तो खंद को कंपनी का वरीय अधिकारी कहने वाले जगदीश कुर्रे व मुकेश साहू भी पुलिस के हत्थे चढ़े। जिनसे पूछताछ के बाद लोन देने से संबंधित कोई भी दस्तावेज पूर्ण नहींं पाया गया। जिसके बाद सोमवार को जगदीश, अमन, मुकेश व प्र्रमोद के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने की पहल की जा रही है।
Published on:
09 Jul 2018 08:21 pm
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