
डंकन ड्राइविंग : 11 हजार रुपए का लगा अर्थदंड और दो दिनों की जेल
रायगढ़. मुख्य मार्ग पर ट्रक को मनमानी तरीके से खड़े करना और शराब पीकर वाहन चलाए जाने के एक मामले में आरोपी ट्रक चालक पर ११ हजार रुपए का अर्थदंड और दो दिनों की जेल की सजा दिए जाने का मामला सामने आया है।
इस संबंध में छाल पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखरपुर ऐडू चौक के पास थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को सड़क के किनारे खाली स्थान देखकर वाहन पार्किंग करने की चेतावनी दी गई। इसी दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 04 जे 0162 का चालक शराब के नशे में होना प्रतीत हुआ। ऐसे में उसका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच किया गया जो शराब सेवन करते हुए वाहन चलना पाया गया। इस पर थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक को वाहन समेत थाना लेकर आए। वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। वाहन चालक सुरेश कुमार उइके पिता चौथराम उइके उम्र 29 वर्ष निवासी पुनगा थाना खडगवा जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) अत्यधिक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे बुधवार को न्यायालय पेश किया गया। न्यायाधीश ने ड्राइवर के कृत्य पर 11 हजार रुपए फाइन कर उसे दो दिनों के कारावास की दंड से दंडित किया है। इस पर छाल पुलिस द्वारा आरोपित वाहन चालक को जेल दाखिल किया गया है।
मनमानी तरीके से वाहन खड़ी करने पर अर्थदंड
इसी क्रम में बीते मंगलवार की शाम थाना प्रभारी जितेंद्र एसैया पेट्रोलिंग कर यातायात व्यवस्था बनाने वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान धूल चौक के पास बीच सड़क पर ट्रेलर क्रमांक 10 आर 1905 का चालक हीरा सिंह पिता अंजोर सिंह बांधाखार थाना दीपका जिला कोरबा बीच रोड में अपनी वाहन को खडी कर देने पर आने जाने वाले वाहनो एवं राहगिरो को बाधा उत्पन्न हो रही थी। थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक पर धारा 283 के तहत कार्रवाई की। वहीं बुधवार को प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया वाहन चालक को न्यायालय द्वारा अर्थदंड से दंडित किया गया।
Published on:
27 Apr 2022 07:48 pm
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