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कलेक्टर ने ली इन अधिकारियों की बैठक, जानें क्या दिए निर्देश

बैठक में स्पष्ट रूप से हिदायत दिया गया है कि रेरा कमेटी द्वारा तय समय सीमा के अनुसार ३१ अगस्त तक पंजीयन की अंतिम तिथि रखी गई है।

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कलेक्टर ने ली इन अधिकारियों की बैठक, जानें क्या दिए निर्देश

कलेक्टर ने ली इन अधिकारियों की बैठक, जानें क्या दिए निर्देश

रायगढ़. बार-बार समय मिलने के बाद भी अब तक रेरा में पंजीयन न कराने वाले जिले के ३९ कॉलोनाइजरों को कलक्टर ने हिदायत दिया है। इसके बाद भी पंजीयन न कराने वाले कालोनाइजरों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। रेरा में अब तक पंजीयन न कराने वाले जिले के 39 कालोनाइजरों की सूची रेरा से मिलने के बाद कलक्टर शम्मी आबिदी ने कॉलोनाइजरों और नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक शनिवार को ली। बैठक में स्पष्ट रूप से हिदायत दिया गया है कि रेरा कमेटी द्वारा तय समय सीमा के अनुसार ३१ अगस्त तक पंजीयन की अंतिम तिथि रखी गई है।

इस अवधी में जिले के ऐसे कालोनाइजर जो कि अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं को पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। वहीं नगरीय निकाय के अधिकारियों को कलक्टर ने निर्देश दिया है कि अपने निकाय क्षेत्र में ऐसे कालोनी के मामले सामने आने पर संबंधित को रेरा में पंजीयन कराया जाए।

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हालांकि यह बताया जा रहा है कि बैठक में उपस्थित कई कालोनाइजरों ने पूर्व में ही पंजीयन के लिए आवेदन किया जाना बताए तो कुछ लोगों ने जल्द ही समय सीमा में पंजीयन कराने का आश्वासन दिया है। वहीं जिन्होंने पंजीयन के लिए आवेदन किया जाना बताया है। उनके दस्तावेजों की जांच करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश को कहा गया। जिस पर नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों ने ऐसे कालोनाइजरों के दस्तावेज खंगाले व अलग से सूची तैयार किया है ताकि सूची तैयार कर पंजीयन न कराने वाले वास्तविक कालोनाइजरों की सूची रेरा को भेजी जा सके।

आरआरसी के माध्यम से होगी वसूली
बैठक में कालोनाइजरों को इस बात से भी अवगत कराया गया है कि रेरा कमेटी द्वारा कालोनाइजरों को किए गए जुर्माना की राशि अगर प्रमोटर्स जमा करने में असफल होते हैं तो ऐसे कालोनाइजरों से जुर्माने की राशि वसूली करने के लिए भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में बकायदा आरआरसी जारी कर जुर्माने की वसूली होगी।

ऐसे लगाया जाएगा जुर्माना
कालोनाइजर पंजीयन नहीं कराता है तो प्रोजेक्ट लागत का १० प्रतिशत जुर्माना।
इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा।
कालोनाइजर द्वारा गलत सूचना देने पर प्रोजेक्ट की लागत का ५ प्रतिशत राशि जुर्माना।
आदेश का पालन न होने पर कालोनाइजर व एजेंट को ५ प्रतिशत जुर्माना।

8 कालोनाइजर रहे नदारद
जिले के 47 परियोजना में से 39 प्रमोटर्स अर्थात कालोनाइजरों ने रेरा में अब तक पंजीयन नहीं कराया है। इनको नोटिस जारी कर बैठक में बुलाया गया था, लेकिन शनिवार को हुई बैठक में ३१ कालोनाइजर ही पहुंच पाए इसमें 8 कालोनाइजर बैठक से नदारद रहे। हांलाकि इन कालोनाइजरों को फिर से नोटिस देने की तैयारी की जा रही है।

-अब तक रेरा में पंजीयन न कराने वाले कालोनाइजरों और नगरीय निकाय के अधिकारियों को पंजीयन कराने निर्देश दी गई है। ऐसे कालोनी जिनका नाम रेरा की सूची में छूट गया है उसकी जानकारी तैयार कर रेरा को दी जाएगी- शम्मी आबिदी, कलक्टर रायगढ़