
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए शराब के अवैध भंडारण को रोकने कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है। इसी क्रम में जिले की सभी मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ राज्य में मदिरा दुकानों से प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा की जानकारी चस्पा की गई है।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
निर्देश अनुसार प्रति व्यक्ति विक्रय सीमा देशी शराब के लिए 3 लीटर, विदेशी शराब स्प्रिट के लिए 3 लीटर एवं माल्ट (बीयर) के लिए 6 बोतल निर्धारित की गई है। जिले की सभी शराब दुकानों में यह सूचना प्रदर्शित की गई है।
इसी तरह प्रति व्यक्ति आधिपत्य सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की ड्यूटी पेड शराब के लिए 5 लीटर एवं अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले यात्री के लिए उस राज्य की ड्यूटी पेड शराब की 1 बोतल तय की गई है। उक्त सीमा का उल्लंघन करने अवैध शराब भंडारण, विक्रय और परिवहन के प्रकरणों व शिकायत पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना व शिकायत आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर व सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से की जा सकती है।
ऐसे काम करता है सी-विजिल एप
इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते हुए उडऩदस्ता तुरंत मौके पर पहुँच कर कार्रवाई करेगा। इस एप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर कर सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
ऐसे डाऊनलोड कर सकते है एप
यह एप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन और ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है। इसके बाद फोन नंबर लिखना होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद अपना नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद एप का होम पेज खुल जाएगा, जहां आपको फोटो, वीडियो और ऑडियो के विकल्प मिलेंगे।
Published on:
01 Nov 2023 01:55 pm
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