
परिवहन विभाग का नया सर्कुलर! नामांतरण पर लगेगा 0.5% से 1% टैक्स, निर्धारण अभी भी स्पष्ट नहीं...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अब तक की स्थिति में वाहनों के नामांतरण में क्रेता व विक्रेता दोनों को ही टैक्स नहीं लगता था, लेकिन शासन ने एक नया सर्कुलर परिवहन विभाग को जारी किया है जिसके अनुसार अब वाहनों के नामांतरण में 0.5-1 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा। पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री का आकड़ा देखा जाए तो जिले में काफी बड़ी संख्या है।
अब तक की स्थिति में पुराने वाहन क्रय करने वाला व विक्रय करने वाला दोनाें ही टैक्स से मुक्त रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुराने वाहन विक्रय करने के बाद उसके नामांतरण के दौरान परिवहन विभाग को टैक्स जमा करना होगा। बिना टैक्स जमा किए नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। पोर्टल में इसे अपडेट करते हुए सभी जिला परिवहन कार्यालय को इसका सर्कुलर जारी किया गया है।
इसके अनुसार कॉमर्शियल वाहन में वाहन के मूल्य का 0.5 प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में निर्धारित किया गया है तो वहीं नॉन कॉमर्शियल वाहन में वाहन के मूल्य का 1 प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में निर्धारित किया गया है। इसी तरह अन्य वाहनों के नामांतरण में भी टैक्स निर्धारित किया गया है।
जानकारों की माने तो पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया में वाहनों का पुराना मूल्य दर्ज किया गया है। इसमें जब वाहन शो-रूम से क्रय किया गया है उस समय का दर दर्ज है। हांलाकि प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई खामियां दूर होने की बात भी कही जा रही है। वाहनों के नामांतरण पर टैक्स को लेकर नया सर्कुलर आया है, इसमें 0. 5 से 1 प्रतिशत तक का टैक्स लगाया गया है।
सर्कुलर के अनुसार वाहन के मूल्य का 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक की राशि टैक्स के रूप में निर्धारित की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कोई भी वाहन का समय के साथ शो-रूम मूल्य बढ़ता है, लेकिन वहीं पुराने वाहनों का मूल्य कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुराने मूल्य पर टैक्स का निर्धारण होगा या नए दर पर यह विभाग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है।
Updated on:
07 Oct 2025 02:44 pm
Published on:
07 Oct 2025 02:39 pm
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