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टैक्स तो देना पड़ेगा… 300 करोड़ का टैक्स नहीं दे रहे 1 लाख से ज्यादा वाहन, बैंक और थाने में जाएगी लिस्ट

Vehicles Tax : परिवहन विभाग 300 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स नहीं देने वाले 1 लाख से ज्यादा वाहनों की तलाश कर रहा है। इसमें रायपुर जिले की 35000 से अधिक वाहन है।

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Vehicles Tax : परिवहन विभाग 300 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स नहीं देने वाले 1 लाख से ज्यादा वाहनों की तलाश कर रहा है। इसमें रायपुर जिले की 35000 से अधिक वाहन है। इसमें दोपहिया से लेकर तीन पहिया, कार और मालवाहक वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के मालिकों को उनके घर के पते पर नोटिस भेजा जा रहा है। प्रदेशभर में अब तक 10000 से ज्यादा नोटिस जारी किया जा चुका है।

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300 करोड़...

अन्य वाहनों को चिन्हांकित कर इसे सभी जिला आरटीओ से भेजा जा रहा है। नोटिस जारी होने के बाद टैक्स की राशि जमा करने के लिए महीनेभर का समय दिया गया है। इसके बाद भी नहीं आने पर वाहनों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही वाहनों की तलाश करने सभी जिलों और चेकपोस्ट में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पकडे़ जाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। वही जुुर्माना सहित बकाया राशि जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

नंबर प्लेट का खेल : परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि पुरानी वाहनों का उपयोग फैक्ट्रियों और अन्य स्थानों में किया जा रहा है। पंजीयन की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इसमें से अधिकांश के कबाड़ में तब्दील होने की संभावना जताई है।

बैंकों और थानों को भेजेंगे सूची : बकाया टैक्स नहीं देने वाले वाहनों की तलाश करने के लिए बैंक-बीमा और पुलिस थानों को सूची भेजी जाएगी। इसकी जानकारी मिलने के बाद उन वाहनों को चिन्हांकित कर पंजीयन निरस्त किया जाएगा। साथ ही उन्हें कालातीत माना जाएगा।

30 साल पुराने वाहन

परिवहन विभाग में 1 लाख से ज्यादा वाहन 25 से 30 साल पुरानी है। इन वाहनों का आज तक फिटनेस और बकाया टैक्स जमा नहीं कराया गया है। जबकि कर्मशियल वाहन को त्रैमासिक और अर्धवार्षिक टैक्स जमा करना पड़ता है। साथ ही हर एक से लेकर दो साल में फिटनेस करवाना अनिवार्य है।

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पंजीयन होगा निरस्त

परिवहन विभाग टैक्स जमा नहीं कराने और 15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रथम चरण में नोटिस जारी कर मौका दिया गया है। इसके बाद अभियान चलाकर वाहनों को पकड़ा जाएगा। इसके बाद भी नहीं मिलने पर आम सूचना प्रकाशित कर कोर्ट के जरिए पंजीयन को निरस्त किया जाएगा।