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रजिस्ट्री कर दी गई। पूरी प्रक्रिया में रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है। बताया जाता है कि गत 15 अप्रैल को नवापारा रजिस्ट्री कार्यालय में केवल एक ही परिवार के जमीनों की रजिस्ट्री हुई थी। उल्लेखनीय है कि रायपुर कलेक्टर ने 15 अप्रैल 2025 को इन प्रभावित गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण आदि पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी रजिस्ट्री कार्यालय में इन जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई। इससे विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है।
भारतमाला वाले दलाल फिर सक्रिय रेलवे लाइन की जद में 35 गांवों की जमीन आ रही है। इसको देखते हुए जमीन दलाल और भूमाफिया दो माह पहले से इन गांवों में सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भी भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा कर चुके जमीन दलाल और बिचौलिए सक्रिय हैं।
ग्राम तर्रा के खसरा नंबर 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9, 500/10, 500/11। ग्राम नवागांव में खसरा नंबर 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 408/5। ग्राम धनौद में खसरा नंबर 406/4, 406/2, 406/1, 406/8, 406/3, 999/1 और उसका भाग, 999/2, 999/3 शामिल हैं। ये सभी जमीनें एक ही परिवार की हैं और 5 सदस्यों के नाम पर हैं। बड़ी जमीनों को 0.02 से लेकर 0.04 हेक्टेयर में बांटा गया है।