
4 साल की मासूम के साथ बड़े भाई ने किया दुष्कर्म (AI Photo)
Raipur Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में चाकूबाजी, हत्या, गुंडागर्दी, वसूली, नशाखोरी, अवैध कारोबार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही 23 वर्षीय चचेरे भाई ने रेप किया।
नाबालिग बच्ची से जुड़े गंभीर अपराध मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एवं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) रायपुर के न्यायाधीश गिरीश कुमार मंडावी की अदालत ने सुनाया।
यह पूरा मामला रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2025 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 27 जुलाई 2025 को दोपहर के समय बच्ची घर से बाहर गई थी और उसके बाद उसके साथ घटना हुई।
शिकायत के अनुसार, आरोपी जो पीड़िता का रिश्तेदार (चचेरा भाई) बताया गया है, बच्ची को करौंदा खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। इसके बाद वह उसे घर के एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के कुछ समय बाद बच्ची घर लौटी। उस दौरान उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसने दर्द की शिकायत की। मां द्वारा पूछताछ करने पर बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद आरंग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज किए गए। साथ ही पीड़िता के कपड़ों को साक्ष्य के तौर पर जब्त कर मेडिकल परीक्षण कराया गया। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण पाए गए।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह फैसला गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिया।
Updated on:
21 May 2026 07:07 pm
Published on:
21 May 2026 07:07 pm
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