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कस्टडी से चैन माउंटेन को जबरिया छुड़ाने वाले पर 5 लाख का जुर्माना

खनिज विभाग ने कोटवार को सौंपा था

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कस्टडी से चैन माउंटेन को जबरिया छुड़ाने वाले पर 5 लाख का जुर्माना

कस्टडी से चैन माउंटेन को जबरिया छुड़ाने वाले पर 5 लाख का जुर्माना

raipur/ धमतरी. सरकारी कस्टडी से जबरिया दो चैन माउंटेन मशीन को छुड़ाने वाले राजपुर रेत ठेकेदार आशीष डहरिया से खनिज विभाग ने 5 लाख रुपए अर्थदंड वसूला है। यह राशि उनकी जमा एफडीआर से काटा गया है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी मगरलोड ब्लाक के राजपुर रेत खदान में चैन माउंटेन मशीन चलाया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद खनिज निरीक्षक खिलावन कुलार्य ने त्वरित कार्रवाई कर दो चैन माउंटेशन को जब्त कर सील लगाकर गांव के कोटवार को सरकारी कस्टडी में दे दिया गया था।

इस बीच रेत ठेकेदार ने सरकारी कस्टडी में कोटवार के हवाले चैन मशीन को जबरिया छुड़ा ले गया और फिर से महानदी में अवैध रूप से उत्खनन शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर पत्रिका ने लगातार प्रमुखता सामाचार प्रकाशित किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने रेत ठेकेदार को नोटिस देकर जवाब मांग, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फाइल कलेक्टर को भेजा गया। कलेक्टर रजत बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रेत ठेकेदार आशीष डहरिया को 5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह राशि रेत खदान के बदले जमा उनके एफडीआर से काटा गया है।
रेत माफियाओं में हडक़ंप
इधर, राजपुर मामले में कलेक्टर की कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हडक़ंप मच गया है। सूत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने रेत के उत्खनन में जेसीबी मशीन, चैन माउंटेन आदि मशीनों पर प्रतिबंध लगाया है। सिर्फ मानव श्रम से रेत निकासी होगी। यदि किसी भी खदान मेें मशीन चलते पाया गया, तो तत्काल ग्रामीणों से इसकी सूचना देने की अपील की है।