
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल की छूट की अवधि पांच साल के लिए राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में लिया गया। कैबिनेट में प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। कैबिनेट में लिए निर्णय के अनुसार प्रदेश के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक यानी पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी।
पुलिस भर्ती में आरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छूट
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लगभग 5 वर्ष बाद 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए साय सरकार की कैबिनेट ने पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
Published on:
18 Jan 2024 11:42 am
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