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अंंतागढ़ टेपकांड: फिरोज सिद्दीकी ने दिया बड़ा संकेत, जल्द जारी करूंगा एक और वीडियो टेप

अंतागढ़ कांड को उजागर करने वाले फिरोज सिद्दीकी जल्द ही वीडियो टेप जारी करने के संकेत दिए हैं। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से चर्चा करने की जानकारी मिली है।

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Antagarh Tape Case

Antagarh Tape Case: Firoze Siddiqui issued another video tape soon

रायपुर. अंतागढ मामले में एसआईटी ने एक बार फिर फिरोज सिद्दीकी को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान फिरोज सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस मामले में जुड़ा जल्द ही एक और वीडियो टेप जारी करूंगा, जो कि आरोपियों के खिलाफ बड़ा सबूत हो सकता है।

बतादें कि फिरोज सिद्दीकी जल्द ही वीडियो टेप जारी करने के संकेत दिए थे। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से चर्चा करने की जानकारी मिली है। इसे दिल्ली में जारी करने की तैयारी चल रही है। यह वीडियो टेप करीब पौन घंटे का बताया जा रहा है। इसमें राज्य के एक रसूखदार राजनितिक द्वारा अंतागढ़ से जुड़े हुए आडियो टेप को सार्वजनिक नहीं करने के संबंध में बातचीत बताई जाती है।

सूत्रों का कहना है कि इसे रोकने के लिए समझाइश देने के साथ ही धमकी भी दी गई है। इस टेप के जारी होते ही अंतागढ़ टेपकांड की जांच में नया मोड़ आ सकता है। साथ फिरोज सिद्दीकी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए काले चेहरे से साया हट सकता है।

बताया जाता है कि इसके जारी होते ही एसआइटी के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं कुछ संदिग्ध लोगों के नाम भी सामने आएगें। बता दें कि फिरोज सिद्दीकी द्वारा अंतागढ़ उपचुनाव में हुए लेनदेन का आडियो टेप पहले ही जारी किया जा चुका है। इसका मूल टेप वह एसआइटी को जांच के लिए सौंप चुके हैं।

सरकारी दफ्तर में फिल्मांकन

फिरोज सिद्दीकी ने बताया कि वह जल्दी ही वीडियो टेप जारी करने वाले है। इसका फिल्मांकन रायपुर के एक शासकीय दफ्तर में किया गया है। इसमें आवाज के साथ ही वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसे सार्वजनिक करने के साथ ही मूल प्रति को जांच के लिए एसआइटी को भी सौपेंगे। फिरोज सिद्दीकी ने बताया कि यह टेप दिसंबर 2015 में बनाया गया था।

कोर्ट में देंगे बयान
अंतागढ़ का वीडियो टेप जारी होने के बाद फिरोज सिद्दीकी का अदालत में बयान दर्ज कराया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के समय धारा 164 का बयान देने के बाद ही एसआइटी की जांच तेज हो सकती है। बताया जाता है कि कोर्ट में दिए गए बयान के बाद गवाहों को दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलवाया जाएगा। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट में धारा 164 के बयान के बाद एसआइटी द्वारा धारा 161 के बयान मायने नहीं रखता है।