
श्रम विभाग के दो साल पूरे होने पर सरकार का दावा (photo source- Patrika)
Government schemes: श्रम विभाग मंत्री लखन देवांगन ने साय सरकार के दो साल पूरे होने के बाद अपने श्रम विभाग की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षो में 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया, जिसमें लगभग 9.4 लाख निर्माण श्रमिक, 1.39 लाख असंगठित श्रमिक एवं 98 हजार संगठित श्रमिक शामिल हैं।
इसी तरह 71 योजनाओं में विगत 2 वर्षों में 29,55,254 श्रमिकों को 804.77 करोड़ राशि से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संतानों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अटल कॅरियर निर्माण योजना प्रारंभ की जाएगी।
प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास: श्रम मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम को 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाली दुकान एवं स्थापनाओं में लागू करने के लिए राज्य विधानसभा में पुन: विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है।
मंत्री ने बताया विगत 2 वर्षों में प्रदेश के 2218 कारखानों का निरीक्षण किया गया। श्रम नियम उल्लंघन पाए जाने पर 666 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
मंत्री ने बताया कि बीमित कामगारों की संख्या 4.60 लाख से बढक़र 6.26 लाख हो गई है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा भिलाई में 100 बिस्तर-युक्त चिकित्सालय संचालित है तथा शीघ्र ही बिलासपुर में चिकित्सालय प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य में 43 औषधालय संचालित हैं और 4 नए औषधालय खोले जाएंगे।
Government schemes: मंत्री देवांगन ने कहा कि बिजनेस रिफॉम्र्स के तहत 17 रिफॉम्र्स को राज्य के श्रमिकों तथा नियोजकों के हित में लागू किया गया है। छोटे व्यापारियों को छूट प्रदाय करने के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 सहपठित नियम, 2021 को 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजन वाले संस्थानों पर लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नई श्रेणी नियत कालिक नियोजन कर्मकार का प्रावधान किया गया है, जिन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत रात्रिपाली में महिला कर्मकारों को सशर्त नियोजन का अधिकार दिया गया है। कारखाना लाइसेंस की अवधि 10 से 15 वर्ष कर दी गई है।
Government schemes: मंत्री ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर नए 4 श्रम संहिता लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में 4 नए नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र, महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजनों में काम करने का अधिकार, श्रमिकों को बेहतर न्यूनतम वेतन, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करने, गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन का प्रावधान आदि लाभ सुनिश्चित होगा।
उन्होंने बताया कि रायगढ़, कुम्हारी तथा बिरगांव औषधालय का उन्नयन कर इन्हें मॉडल औषधालय बनाया जाएगा। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार सभी जिलों में श्रम अन्न केन्द्र खोले जाएंगे।
शिकायत निवारण एवं जनजागरुकता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें मैसेजिंग सुविधा, मोबाइल नंबर सत्यापन, एजेंटी को एआई की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। ताकि श्रमिकों को घर बैठे जानकारी मिल सकेगी।
Updated on:
15 Jan 2026 11:46 am
Published on:
15 Jan 2026 11:45 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
